राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2022NFSA खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाने हेतु आवेदन 2022 | ||||
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजनाप्रिय कियोस्कधारक आपको सूचित किया जाता है कि Revenue Department की NFSA सर्विस चालू हो चुकी है। :- "Application for submission of appeal for inclusion under the Food Security Scheme (NFSA urban area) 2022" तथा "Application for submission of appeal for inclusion under the Food Security Scheme (NFSA Rural area) 2022" ये सेवाएं ई-मित्र पोर्टल पर प्रारम्भ कर दी गयी है | माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 " खाद्य सुरक्षा अधिनयम के अंतर्गत गेहूं प्राप्त करने से कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद अल्प आय वर्ग के परिवार वंचित हैं ऐसे परिवारों NFSA (National Food Security Act) को पात्रता की सूची में जोड़ने की दृष्टि से 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त अपीलों में सूचीबद्ध परिवारों को शामिल करते हुए से छूटे हुए परिवार मिलाकर लगभग लाख नए परिवार जोड़ने की घोषणा की है | नोट - अतिमहत्वपूर्ण सुचना आवेदक के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होना आवश्यक है इस पर OTP आयेगी
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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2022 पात्रता (Eligibility) राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्ड निर्धारित किये गये है , जो निम्न प्रकार है :- समावेशन ( Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी 1. अन्त्योदय परिवार 2. बीपीएल परिवार 3. स्टेट बीपीएल परिवार 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी 5k. भूमिहीन कृषक 5l. सीमान्त कृषक 5m. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त exclusion (पात्र नहीं) शर्ता में न आते हो। 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष 7. समस्त सरकारी हास्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण] जनजाति विभाग शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कालेज एवं स्कूलों के हास्टल) 8. एकल महिलाए 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम 11. कचरा बीनने वाले परिवार 12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार 13. साईकिल रिक्शा चालक 14. पोर्टर (कुली) 15. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति 16. घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक 17. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी 18. लघु कृषक 19. आस्था कार्डधारी परिवार 20. अनुसूजित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम 2315 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति 21. एड्स (उपार्जित प्रतियां अभावजनित संलक्षण रांेग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार 22. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार 23. बहु-विकलांग एवं मदबुव्यक्ति। (21 श्रेणियाँ) 24. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार। 25. डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीडित महिलाएं 26. निसंतान वृद्ध दंपत्ति 27. वृद्ध दंपत्ति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो ऐसे परिवार द्वारा जो उपरोक्त योजनाओ में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं / वर्गो में शामिल है , उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा | 5a. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना 5b. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 5c. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना 5d. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 5e. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना 5f. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना 5g. महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार 5h. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना 5i. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार 5j. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार | ||||
खाद्य सुरक्षा योजना 2022 के लिए कौन कौन पात्र नहीं है
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