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काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020-21

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आयुक्तालय, कॉलेज  शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020-21

WWW.RNEMITRA.COM

 काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020-21

राज्य के जिले डूंगरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया | शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक योगदान को माननीय मुख्यमंत्री मोहदय ने विधानसभा के बजट स्तर के दौरान दिनांक 29-07-2019 वित्त एवं विनियोग विधेयक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि "डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19जून, 19947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जावेगी | इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति /अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जावेगा" |


उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूची जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी |

(1)योजना का नाम एवं उद्देश्य-

 

  1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही है |
  2. योजना का नाम "काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा" |
  3. यह वित्तीय वर्ष 2020-21 (01अप्रैल, 2020) से प्रभावी होगी अर्थात् वर्ष 2020 में कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जावेगी|
  4. इस योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा |

(2)योजना के अंतर्गत देय लाभ- योजना के अंतर्गत निम्न लिखित लाभ शामिल है-

  1. स्कूटी
  2. स्कूटी के साथ-
  1. छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम स्थानांतरण) परिवहन व्यय
  2. 1 वर्ष तक का सामान्य बीमा,
  3. 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा,
  4. 2 लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
  5. एक हेलमेट

नोट-स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/वेतन नहीं किया जा सकेगा |

(3)योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात-

  1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जावेगी |
    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय निजी विद्यालयों से उतरी छात्राओं के लिए एक जाई रूप से 25% स्कूटी दी जा सकेगी |
  2. समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या मैं विभिन्न संकयो में निम्नानुसार अनुपात रखेंगे-
  1. विज्ञान संकाय में कुल स्कूटी में से 40%
  2. वाणिज्य संकाय में कुल स्कूटी में से 5%
  3. कला संकाय में कुल स्कूटी में से 55%
  4. वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से सात स्कूटी (संभागीय स्तर पर)
  1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम /अधिक किया जा सकेगा कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी |
  2. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरियता के आधार पर किया जावेगा |
  3. ऐसी छात्राएं जोकि दिव्यांग हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा, किन्तु यदि ऐसा होता हैं कि राज्य में कोई भी दिव्यांग छात्रा इसके लिए पात्र नहीं होती हैं, तो वह स्कूटी सम्बंधित संकाय के अंतर्गत आ जाएगी |

Important Dates

  • Starting Date to Apply Online : 01-03-2021
  • Last Date to Apply Online : 07-09-2021

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