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राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2021

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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE)

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था,लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धावस्था,विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विशेष योग्यजन पेंशन

WWW.RNEMITRA.COM

  • इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी गरीब प्रथा बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको पेंशन दी जाए ताकि वह किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहे तथा अपना गुजारा खुद कर सके

योजना का विवरण

पात्रता - वृद्धावस्था पेंशन/लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धावस्था पेंशन

पात्रता - विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पेंशन

  • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
  • 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
  • राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो।
  • जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो।
  • गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं सहरिया/कथौडी/खैरवा परिवार एवं किसी भी आयु की विधवा को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
  • गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में सूचीबद्ध विधवा/परित्यक्ता को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

 

  • लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31-0-2013 के अनुरूप
  • 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिला

 वार्षिक आय सीमा

  • रु 48000/- से कम

वार्षिक आय सीमा

  • रु 48000/- से कम

प्रतिमाह देय पेंशन लाभ

  • 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को : रु 750/-
  • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को : रु 1000/-

प्रतिमाह देय पेंशन लाभ

  • 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को : रु 500/-
  • 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को : रु 750/-
  • 60 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को : रु 1000/-
  • 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स को : रू 1500/-

 राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन

 पात्रता :- 

  • राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी एवं स्थायी रूप से निवास करते हों।
  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन निशक्तता 40% या उससे अधिक हो।
  • प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फिट 6 इंच से कम
  • वार्षिक आय सीमा :रु 60000/- से कम

प्रतिमाह देय पेंशन लाभ

  • 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को : रु 750/-
  • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, एवं 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थीयों को  : रु 1000/-
  • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थीयों को  : रु 1250/-
  • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थीयों को  : रु 1500/-

आवेदन कहॉं करें

  • आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो |
  • आवेदक स्वयं sso Id के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो |

ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट व ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद जमा करना होगा

  • ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है |
  • शहरी क्षेत्र का आवेदक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है|

 Important Links

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