इस योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिये ही देय होगी।
अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे।
कन्या शादी सहयोग योजना के तहत मिलने वाली राशि
18 वर्ष के बाद शादी पर : 20000 रुपए
दसवीं पास के बाद शादी पर : 30000 रुपए
स्नातक पास के बाद शादी पर : 40000 रुपए
आवेदन करने का समय
शादी से 1 महीने पहले और 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
योजना का विवरण
कन्या शादी सहयोग योजना पात्रता
कन्या शादी सहयोग योजना लाभ
राजस्थान का निवासी हो।
कन्या की उम्र 18 वर्ष या अधिक हो।
यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के लिये ही देय होगी।
आय प्रमाण पत्र हो
BPL/ अल्प आय/ अनुसूचित जाती/ जन जाती का प्रमाण पत्र हो।
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
बैंक डायरी
समाज में चल रहे बाल विवाह को रोकना
गरीब/ विधवा/ असहाय/ BPL परिवार की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना।
शिक्षित कन्या की शादी में धन राशि दुगनी देना।
गरीब परिवारों को प्रोत्साहित करना
योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
BPL राशन कार्ड
बैंक डायरी
पासपोर्ट-साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
विवाह प्रमाण पत्र
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
कन्या शादी सहयोग योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को शादी के 1 महीने के पहले और शादी के छह महीने के बाद भी आवदेन-पत्र जमा करवा सकते है| इस योजना का आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय विभाग में जाना होगा और यह भी जिला क्षेत्र अधिकारी को संपर्क करें|